Dhananjay Singh : बाहुबली नेता धनंजय सिंह को क्यों हुआ 7 साल कैद की सजा ? क्या है मामला ?
Dhananjay Singh
Dhananjay Singh और उनके करीबी सतीश विक्रम सिंह को बुधवार को जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट की अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई। मई 2020 में लाइन बाजार थाने में दर्ज अपहरण, रंगदारी और आपराधिक साजिश के एक मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। जौनपुर के जिला सरकारी वकील (आपराधिक) सतीश पांडे ने कहा कि एडीजे-चतुर्थ (एमपी-एमएलए) शरद कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को धारा 364 (अपहरण) के तहत Dhananjay Singh और विक्रम प्रत्येक को सात साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि पांच साल की कैद और धारा 386 (किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डालकर जबरन वसूली) के तहत 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने कहा कि दोनों को धारा 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक और दो साल की कैद की सजा भी दी गई, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने मंगलवार को इस मामले में Dhananjay Singh और उसके करीबी को दोषी ठहराया था, जिसके बाद पिछले दिनों अदालत द्वारा दी गई उनकी जमानत रद्द करते हुए दोनों को जिला जेल भेज दिया गया था।
#WATCH: यूपी के जौनपुर की एक विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व सांसद Dhananjay Singh को जबरन वसूली और अपहरण के एक मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई।
#WATCH: A special court in UP's Jaunpur on Wednesday sentenced former MP Dhananjay Singh to a seven-year jail term in a case of extortion and kidnapping. pic.twitter.com/DcPB0q5Cvu
— IANS (@ians_india) March 6, 2024
सैकड़ों की संख्या में धनंजय समर्थक जिला अदालत और उसके आसपास जमा हो गये थे। इसके मद्देनजर कोर्ट परिसर में पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी. कोर्ट में लाये गये धनंजय और विक्रम को कोर्ट के फैसले के बाद वापस जेल भेज दिया गया।
सोशल मीडिया X पर UP Tak ने लिखा –
“न्यायपालिका के ऊपर हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते, Let The Judgement Come First”
जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने नमामि गंगे के अफसर का अपहरण कर धमकाने के मामले में बाहुबली नेता Dhananjay Singh को दोषी करार दिया है, सुनिए जेल जाने से पहले क्या बोले धनंजय सिंह।
"न्यायपालिका के ऊपर हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते, Let The Judgement Come First"
जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने नमामि गंगे के अफसर का अपहरण कर धमकाने के मामले में बाहुबली नेता धनंजय सिंह को दोषी करार दिया है, सुनिए जेल जाने से पहले क्या बोले धनंजय सिंह।#DhananjaySingh #Jaunpur… pic.twitter.com/gF7cMWzIcy
— UP Tak (@UPTakOfficial) March 5, 2024
10 मई, 2020 की देर रात यूपी जल निगम द्वारा सीवेज परियोजनाओं के लिए नियुक्त एक कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल की शिकायत पर जौनपुर की लाइन बाजार पुलिस ने ऐसे आरोपों के साथ-साथ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सिंघल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत यूपीजेएन की सीवर लाइनें बिछाने की 300 करोड़ रुपये की परियोजना को संभालने के दौरान Dhananjay Singh अपनी कंपनी और निगम अधिकारियों पर रेत की आपूर्ति लेने के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि अतीत में खराब गुणवत्ता के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया था।
सोशल मीडिया X पर ANI ने लिखा –
#देखें | वकील लाल बहादुर पाल कहते हैं, ”पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष सिंह के खिलाफ 10 मई 2020 को आईपीसी की धारा 364, 386 और 504 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी. आज कोर्ट ने फैसला सुनाया वे दोषी हैं। सजा की अवधि कल सुनाई जाएगी…नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक अभिनव सिंघल ने उन पर अपहरण, फिरौती और धमकी देने का आरोप लगाया था। उसी के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और मामले की सुनवाई हुई थी…”
#WATCH | Advocate Lal Bahadur Pal says, "An FIR was registered against former MP Dhananjay Singh and Santosh Singh on 10th May 2020. IPC Sections 364, 386 and 504 and 120B. The trial was being held in MP-MLA Court. Today, the court pronounced them guilty. Quantum of sentence will… pic.twitter.com/Slsiu3l5uz
— ANI (@ANI) March 5, 2024
अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि धनंजय के गुंडों ने उन्हें बार-बार धमकाया और उनके घर भी ले गए जहां बंदूक की नोक पर उन्हें धमकाया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर का आरोप है कि 10 मई 2020 को धनंजय सिंघल को जबरन अपनी एसयूवी में बैठाकर अपने यहां ले गया. न केवल उन्हें बल्कि उनकी दिल्ली स्थित कंपनी के प्रबंध निदेशक, जो 2014 से जौनपुर में एसटीपी परियोजना को संभाल रही थी, को भी फोन पर धमकी दी गई थी। उन्होंने बताया कि यूपीजेएन के एक अधिकारी पर भी धनंजय ने फोन पर अपनी रेत की गुणवत्ता को मंजूरी देने के लिए दबाव डाला था।
Breaking News : पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा, 50 हजार का जुर्मान. जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने सुनाई सजा #BreakingNews #DhananjaySingh @ShobhnaYadava pic.twitter.com/bTSqlRVIbm
— Zee News (@ZeeNews) March 6, 2024
इसकी शिकायत मिलने के बाद जौनपुर पुलिस ने 11 मई 2020 को दोनों को धनंजय के शास्त्री नगर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में वे हाईकोर्ट से जमानत लेकर जेल से बाहर आ गये थे।
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