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CAA : 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू किया जाएगा – अमित शाह ।

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CAA कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा ऐसा कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा, इसे “देश का अधिनियम” कहा जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि यह अधिनियम नागरिकता प्रदान करने के लिए है न कि “किसी की नागरिकता छीनने” के लिए। “सीएए देश का एक अधिनियम है…इसे चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए. हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेषकर हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है…सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

सीएए बांग्लादेश और पाकिस्तान में सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए एक अधिनियम है, ”शाह ने दिल्ली में ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा।

सोशल मीडिया X पर टाइम्स अलजेब्रा ने लिखा –

बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 🚨 गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि CAA को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा 🔥🔥

चूंकि एमसीसी अगले महीने से पूरे भारत में लागू हो जाएगा, इसलिए इसकी अधिक संभावना है कि इसे अगले सप्ताह तक अधिसूचित कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, “हमारा फोकस का उल्लेखनीय क्षेत्र यूसीसी और 2047 तक विकसित भारत है। भाजपा की अपनी विचारधारा और एजेंडा सही जगह पर है।” ⚡

CAA कांग्रेस सरकार का वादा था. जब देश का विभाजन हुआ और उन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस ने शरणार्थियों को आश्वासन दिया था कि भारत में उनका स्वागत है और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जायेगी। अब वे पीछे हट रहे हैं, ”उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा। अमित शाह ने पिछली कांग्रेस सरकार पर देश में सीएए लागू करने के वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया।

CAA कानून क्या है ?

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का त्वरित मार्ग प्रदान करके नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया।

हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई, और दिसंबर 2014 के अंत से पहले भारत आए। कानून इन देशों के मुसलमानों को ऐसी पात्रता प्रदान नहीं करता है। यह अधिनियम पहली बार था जब भारतीय कानून के तहत नागरिकता के लिए धर्म को एक मानदंड के रूप में खुले तौर पर इस्तेमाल किया गया था, और इसने वैश्विक आलोचना को आकर्षित किया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे आमतौर पर सीएए के रूप में जाना जाता है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उन प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना है – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं – जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और 31 दिसंबर, 2014 तक “धार्मिक” होने के कारण भारत में प्रवेश कर गए। इससे पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

CAA का विरोध

सबसे पहले, 4 दिसंबर, 2019 को संसद में CAA पेश होने के बाद असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। 11 दिसंबर, 2019 को अधिनियम पारित होने के बाद देश भर में प्रदर्शन तेज हो गए और कुछ क्षेत्रों में हिंसा भी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने सीएए को “भेदभावपूर्ण” और “भारत की धर्मनिरपेक्षता पर हमला” बताया। रिपोर्टों के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के दौरान या पुलिस कार्रवाई के कारण कई लोगों की जान चली गई, जबकि हजारों प्रदर्शनकारियों को पकड़ लिया गया।

CAA अधिनियम के पारित होने से विभिन्न प्रकार के विरोध और आलोचनाएँ शुरू हो गईं। असम में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस अधिनियम के नए प्रावधान असम समझौते जैसे पूर्व समझौतों के खिलाफ हैं। और वे “राजनीतिक अधिकारों और संस्कृति की हानि” का कारण बनेंगे।

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